एनजीटी में विचाराधीन वाद की पैरवी के लिए नोडल अधिकारी नामित
Date posted: 11 September 2020

लखनऊ: राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन वाद लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वदमन सिंह ओबराय बनाम यूनियन आँफ व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2019 के सम्बन्ध में प्रदेश की सभी वाॅटर बाडीज की पुनस्र्थापना एवं सतत् विकास के लिए उपयुक्त कार्य योजना बनाकर मा0 न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मुख्य अभियंता (यमुना) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश को मामले की पैरवी करने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।
विशेष सचिव सिंचाई मुश्ताक अहमद द्वारा 8 सितम्बर,2020 को इस सम्बन्ध में आदेश जारी करते हुए सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता (यमुना) सिंचाई एवं जल संसाधन, विभाग उत्तर प्रदेश ओखला को समस्त कार्यवाही को पूरा करने तथा सभी बैठकों/सुनवाइयों में आवश्यक अभिलेखों सहित प्रभावी पैरवी करने के निर्देश दिये गये है। नोडल अधिकारी से यह भी अपेक्षा की गई है कि वाद की समस्त कार्यवाहियों से उच्चाधिकारियों को अवगत कराते रहें ।
इसके अलावा नोडल अधिकारी समय-समय पर मा0 हरित अधिकरण के समक्ष दिये गये आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगें तथा प्रकरण से सम्बन्धित बैठकों में शासन का प्रतिनिधित्व करते हुए अद्यतन जानकारी से शासन को अवगत करायगें।
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