उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किरायेदारी अध्यादेश लाने के निर्णय को दी मंजूरी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ अर्बन प्रीमिसेस टेनेंसी (दूसरा) अध्यादेश 2021 लाने के फैसले को अपनी मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के जरिये किरायेदारों के साथ होने वाले विवादों में कमी लाई जा सकेगी, साथ ही किराए के पुराने मामलों को भी सुलझाने में मदद मिलेगी।

इस अध्यादेश के लागू होने के बाद किसी भी संपत्ति को किराए पर लेने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य हो जाएगा। हालांकि यह संपत्ति के मालिक और किरायेदार दोनों के हित में होगा। इसके अलावा अध्यादेश में विवादों को हल करने के लिए किराया न्यायाधिकरण बनाने का भी प्रावधान किया है। इन निकायों को 60 दिनों के भीतर मुद्दों को हल करने होंगे।

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