विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना शुरु, 30 नवंबर तक रहेगी संचालित

नोएडा: जिला अधिकारी सुहास एल वाई ने सभी जनपद वासियों का आह्वान करते हुए उन्हें जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा घरेलू, किसान एवं वाणिज्यिक विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना शुभारंभ करते हुए बिल के ब्याज में 50% से 100% तक की छूट उपलब्ध कराई है। सरकार के द्वारा यह योजना आगामी 30 नवंबर तक लागू रहेगी।

उन्होंने इस संबंध में विस्तार परक रूप से जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा शुरू की गई एकमुश्त समाधान योजना के तहत घरेलू 2 किलो वाट के उपभोक्ताओं के लिए 100% ब्याज में छूट प्रदान की गई है। इसी प्रकार किसानों के नलकूप संयोजन बिलों में 100% छूट रहेगी साथ ही 2 किलो वाट तक के वाणिज्यक उपभोक्ताओं को भी सरकार की योजना का लाभ मिलेगा जिसमें 100% ब्याज पर उपभोक्ता को छूट प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त 2 किलोवाट से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं के लिए तथा 2 किलोवाट से अधिक 5 किलो वाट तक वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के बिलों में 50% ब्याज पर छूट प्रदान की जाएगी।

सरकार के द्वारा बकायेदारों की सूची से नाम हटवाने का यह सुनहरा अवसर विद्युत उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए निकटतम विद्युत के एसडीओ, खंड कार्यालय, विभागीय कलेक्शन सेंटर या जन सुविधा केंद्र पर अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के संबंध में हेल्पलाइन नंबर 19 12 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

Facebook Comments