इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव की आरक्षण प्रक्रिया पर लगाई अंतरिम रोक
Date posted: 13 March 2021

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लगी राज्य सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने झटका दिया है। हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने शुक्रवार को पंचायत चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था को अंतिम रूप देने पर अंतरिम रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने आरक्षण एवं आवंटन कार्रवाई रोकी। सोमवार को सरकार जवाब दाखिल करेगी।
अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शासनादेश जारी किया। सभी डीएम को आदेश भेजा गया है। 17 मार्च को आरक्षण प्रकाशन होना था। 2015 के आरक्षण प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ।
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