केंद्र ने न्यूनतम मजदूरी दरों में किया संशोधन, डेढ़ करोड़ मजदूरों को होगा लाभ

नई दिल्ली:  केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए श्रमिक वर्ग के लिए अहम निर्णय लेते हुए न्यूनतम मजदूरों की दरों को संशोधित किया है। इससे कोरोना महामारी में आर्थिक मुश्किलों से जूझ रेह डेढ़ करोड़ श्रमिकों को राहत मिलेगी। भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने केंद्र के दायरे में विभिन्न श्रेणी के अनुसूचित रोजगार से जुड़े कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वीडीए) की दर को बदलने की अधिसूचना जारी की है। वीडीए में बदलाव 1 अप्रैल, 2021 से लागू होगा।

किसको कितनी मजदूरी
केंद्र सरकार के निर्णय से सड़क, इमारत, मरम्मत कार्य में लगे अकुशल श्रमिकों को स्थान क अनुसार क्रमश: ए, बी और सी श्रेणी में 645, 539 और 431 रुपये मिलेंगे। वहीं अर्धकुशल श्रमिक को 714, 609, 505 जबकि कुशल श्रमिक को 784, 714, 609 रुपये मिलेंगे। वहीं कुशलतम मजदूर को 853, 784, 714 रुपये मिलेंगे।

सफाईकर्मियों को स्थान के अनुसार ए, बी और सी कटेगरी में क्रमश: 645, 539, 431 रुपये मिलेंगे। वहीं सुरक्षा और देखभाल कार्य में लगे श्रमिकों को 784, 714 और 609 जबकि सशस्त्र श्रमिकों को 853, 784 और 714 रुपये मिलेंगे। खदानो, खेत-खलिहान के मजदूरों के भी न्यूनतम मजदूरी दर को संशोधित कर बढ़ाया गया है।

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