परिवहन हेतु पंजीकृत निजी साधनों/वाणिज्यिक वाहनों का कर सकते हैं उपयोग
Date posted: 25 August 2020
लखनऊ: निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग डाॅ0 रोशन जैकब ने बताया कि कार्यदायी संस्थाएं/विभाग व आम जन उपखनिजों के भण्डारण स्थलों से सीधे निर्धारित मूल्य पर उपखनिज क्रय कर सकते हैं और वह विभाग में उपखनिज परिवहन हेतु पंजीकृत अपने निजी/वाणिज्यिक वाहनों से भी क्रय की गयी सामग्री ला सकते हैं। इस सम्बन्ध में की गयी व्यवस्थाओं का उल्लेख करते हुये डाॅ रोशन जैकब ने बताया कि उपखनिजों के क्रय हेतु ऑनलाइन व्यवस्था की गयी है।
उन्होने बताया कि उपखनिजों के ऑनलाइन बिक्री हेतु Mineral martß e&commerce platform वित इनलमत ंदक ेमससमत (lessee/licence) पोर्टल विकसित किया गया है (देखें upmineralmart.com या dgmup.gov.in)। इस पोर्टल के माध्यम से शासकीय/गैर शासकीय उपभोक्ता ऑनलाइन बुकिंग कर सीधे खनन पट्टाधारकों से उपखनिज क्रय कर सकते हैं। उन्होने बताया कि मानसून अवधि में नियमित निकासी तथा विकास कार्यों एवं जनसामान्य को निर्बाध रूप से उचित मूूल्य पर उपखनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु पूर्व में ही निर्देशित किया जा चुका है।
गौरतलब है कि डाॅ जैकब के निर्देशों के क्रम में भण्डारण स्थलों पर भण्डारकर्ता का नाम मोबाइल नम्बर, भण्डारित स्थल का विवरण, उपखनिज का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करते हुये, वहां पर साइन बोर्ड लगाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। यही नहीं भण्डारण अनुज्ञप्ति स्थल पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये जाने तथा इससे सम्बन्धित अधिकारियों के स्मार्टफोन को भी इससे लिंक किये जाने की व्यवस्था भी की गयी है तथा विभागीय पोर्टल पर विवरण ऑनलाइन किये जाने का भी प्राविधान किया गया है, जिससे आसानी व सुगमता से भण्डारण स्थलों से उपखनिजों को क्रय एवं परिवहन किया जा सकता है।
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