दिल्ली हाईकोर्ट प्रस्तावित हनुमान मंदिर विध्वंस में नहीं किया हस्तक्षेप

नई दिल्ली:  दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में एक हनुमान मंदिर के प्रस्तावित विध्वंस से संबंधित मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने जस्टिस हेमा कोहली और सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, “हमें हस्तक्षेप के लिए उस आवेदन को देखने का कोई कारण नहीं है जो एक ही मुद्दे पर फिर से विचार करने और खारिज करने के प्रयास के अलावा कुछ नहीं है।”

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