पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने मजदूर कर्मचारियों के लिए लिया बड़ा फैसला
Date posted: 28 July 2021
नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने मजदूर कर्मियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। क्षेत्र में होने वाले सभी प्रकार के निर्माण स्थलों (व्यवसायिक या रिहायशी) पर कार्यरत मजदूरों-कर्मचारियों का बीमा करने का फैसला किया है। इसके अंतर्गत अगर किसी मजदूर की कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 3 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा अंगभंग होने पर 1.5 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल होने पर 1 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य निरन्तर चलने वाली प्रकिया है जिसमें अधिकतर दिहाड़ी मजदूर या कुछ ठेके पर होते हैं। लेकिन ये सभी गरीब और पिछड़े वर्ग के होते हैं। इनके परिवार को आर्थिक मदद की जिम्मेदारी भूस्वामी या ठेकेदारों द्वारा नहीं ली जाती। इसी को ध्यान में रखकर निगम ने यह फैसला किया है।
अग्रवाल ने कहा कि दुर्घटना में मृत्यु के बाद पीड़ित परिवार को त्रासदी या दुख से न गुजरना पड़े इसके लिए निगम का यह एक छोटा सा प्रयास है। ताकि उनके परिवार की एक तरह से आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और कर्मचारी बिना किसी डर के काम कर सके।
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