शासनादेश का अनुपालन न करने पर बिड होगा निरस्त और संबंधित कर्मी पर होगी कठोर कार्रवाई
Date posted: 28 February 2021
लखनऊ: गवर्नमेण्ट ई-मार्केट प्लेस (जेम) पोर्टल के माध्यम से मैनपावर आउटसोर्सिंग के लिए प्रदेश के सभी सरकारी विभाग को शासनादेश में वर्णित प्राविधानों एवं जेम की एडिशनल टर्म एण्ड कंडीशन (एटीसी) का अनुपालन करना अनिवार्य है। जिन विभागों में निविदाओं एवं बिड्स के लिए शासनादेश का अनुपालन नहीं किया गया है, उस बिड को निरस्त किया जायेगा और संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध कठोर कार्रवाई होगी। साथ ही संबंधित फर्मों को भी जेम पोर्टल से डिलिस्ट किया जायेगा।
इस संबंध में अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डा. नवनीत सहगल ने प्रदेश के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियांे को पत्र भेजा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के समस्त शासकीस विभागों में जेम पोर्टल के माध्यम से सामग्री एवं सेवाओं को क्रय किया जाना अनिवार्य है। जेम पोर्टल से प्राप्त विवरण से संज्ञान में आया कि जेम पोर्टल से मैनपावर आउटसोर्सिंग सेवाओं की आपूर्ति प्राप्त करने में कतिपय विभागों को कठिनाई आ रही है। जिसमें जेम पोर्टल पर एक से अधिक संख्या में एल-1 आना, बिड निरस्त करने का स्पष्ट कारण न देना, एम0एस0ई इकाइयों को ई0एम0डी0 से छूट तथा अनवाश्यक शर्तें लगाने आदि प्रमुख हैं।
डा. सहगल ने बताया कि जेम पोर्टल पर एक से अधिक एल-1 आने पर बिडर के चयन हेतु (रन एल-1) टूल का प्रयोग करना अनिवार्य है। किसी भी दशा में बिडर का चयन मैन्युअली नहीं किया जा सकता है। किसी भी श्रेणी की इकाई को ई0एम0डी0 से छूट/शिथिलता अनुमन्य नहीं है। उन्होंने बताया कि बिड/निविदा में सफल निविदादाता द्वारा ई0पी0वी0जी0 जमा कराया जाना आवश्यक है।
सेवाप्रदाता को बिड की शर्ते पूर्ण न करने पर के्रता द्वारा बैंक गारंटी से उसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी। विभागों को बिड में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों की तकनीकी बिड निरस्त करने का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। निविदा किसी ठोस कारण के निरस्त नहीं की जायेगी। यदि किसी कारणवश बिड निरस्त करना आवश्यक है, तो सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।
Facebook Comments