बिहार सरकार के दोनों अधिनयम से सर्वसाधारण को लाभ: डॉ प्रेम कुमार

बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम और बिहार लोक शिकायत अधिनियम दोनों कानून से सर्वसाधारण को फायदा मिल रहा है। जहाँ लोकसेवा से समय पर लोगों का काम हो रहा है तो वहीँ लोक शिकायत निवारण से लोगों की शिकायत का एक निश्चित समय सीमा के अंदर समाधान भी हो रहा है।

इसी संदर्भ में बिहार की एनडीए की सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल वैचुवल बैठक कर सभी जिला के अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोगों तय समय सीमा के अंदर दोनों अधिनियमों का फायदा पहुचाना सुनिश्चित करें। लोगों को अब काम के लिए कार्यालय का चक्कर लगाना नही पड़ता है तो वहीं शिकायतों का निपटारा भी समय पर हो रहा है, अब न्यायालय का चक्कर,समय और पैसे की बर्बादी भी नही होती। बिहार की जनता से मेरी अपील होगी कि आप इस दोनों अधिनियमों का लाभ जरूरत के मुताबिक जरूर लें।

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