कन्टेंनमेन्ट जोन के बाहर के अधिक गतिविधियों को खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी
Date posted: 1 September 2020
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने आज यहां लोक भवन में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री जी ने आज भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अनलाॅक-4 गाइडलाइन के अनुसार कल से प्रदेश में कन्टेंनमेन्ट जोन के बाहर के क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों को खोलने के लिए दिशा-निर्देश जारी किये गये है।
श्री अवस्थी ने बताया कि समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान छात्रों एवं सामान्य शैक्षणिक कार्य हेतु 30 सितम्बर, 2020 तक बन्द रहेंगे। यद्यपि निम्नलिखित गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति जारी रहेगी और इन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। 21 सितम्बर, 2020 से स्कूलों में टीचिंग तथा नाॅन टीचिंग स्टॉफ को ऑनलाइन शिक्षा/परामर्श सम्बन्धी कार्यो के लिए बुलाया जा सकता है। इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर पढ़ने वाले क्षेत्रों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अध्यापकों से मार्ग-दर्शन हेतु स्कूलों में स्वैच्छिक आधार पर जाने की अनुमति होगी।
श्री अवस्थी ने बताया कि राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अथवा राज्य कौशल विकास मिशनों में अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार में पंजीकृत अल्पकालिक प्रशिक्षण केन्द्रों में कौशल अथवा व्यवसायिक प्रशिक्षण की अनुमति होगी। राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय एवं विकास संस्थान(छप्म्ैठन्क्), भारतीय उद्यमिता संस्थान, उद्यमिता विकास संस्थान उत्तर प्रदेश और उनके प्रशिक्षण प्रदान करने वालों को भी अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था 21 सितम्बर, 2020 से लागू होगी। इसके लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा-संस्थानों में केवल शोधार्थियों तथा तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रोग्रामों जिनमें प्रयोगशाला सम्बन्धी कार्यों की आवश्यकता पड़ती हो से सम्बन्धित परास्नातक के छात्रों को अनुमति होगी किन्तु ऐसा कोविड-19 के दृष्टिगत परिस्थितियों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में उच्च-शिक्षा विभाग और गृह-मंत्रालय के मध्य विचार-विमर्श के उपरान्त ही होगा।
श्री अवस्थी ने बताया कि 07 सितम्बर, 2020 से मैट्रो-रेल को चरण-बद्ध तरीके से चलाया जाएगा। 21 सितम्बर, 2020 से समस्त सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, साँस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों को (अधिकतम 100 व्यक्ति) शुरू करने की अनुमति होगी। जिनमें फेस-मॉस्क का प्रयोग, सोशल-डिस्टेन्सिंग का अनुपालन तथा थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने सेनेटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। शादी-विवाह सम्बन्धी समारोह में अधिकतम 30 व्यक्ति और अन्तिम-सँस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति 20 सितम्बर, 2020 तक जारी रहेगी इसके बाद अधिकतम 100 व्यक्तियों की सीमा लागू होगी। समस्त सिनेमा-हॉल, तरण-ताल, मनोरंजन-पार्क, थिएटर, सभागार और इस प्रकार के अन्य स्थान बन्द रहेंगे यद्यपि ओपेन एयर-थियेटरों को 21 सितम्बर, 2020 से शुरू करने की अनुमति होगी।
श्री अवस्थी ने बताया कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, सह-रुग्णता अर्थात एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे, सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु बाहर निकलना जरूरी हो, घरों के अन्दर ही रहेंगे। आरोग्य-सेतु ऐप शुरूआती संक्रमण के खतरे को पहचानने और संक्रमण के विरूद्ध व्यक्ति एवं समुदाय को सुरक्षा प्रदान करता है। कार्यालयों एवं कार्यस्थलों पर समस्त कर्मचारियों/कार्मिकों को संक्रमण से बचाव हेतु अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10.00 बजे से सोमवार प्रातः 05.00 बजे तक कतिपय प्रतिबन्धों के साथ व्यवस्था लागू रहेगी।
श्री अवस्थी ने बताया कि कल प्रदेश में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अन्त्योदय (राशन कार्ड योजना) के अन्तर्गत 40,76,189 के सापेक्ष 3870719 कार्डों पर राशन का वितरण किया गया, जो कि 94.96 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि पीएचएच राशन कार्ड 31666001 के सापेक्ष 300,04,771 राशन कार्डों पर खाद्यान्न का वितरण किया गया, जो कि 94.75 प्रतिशत है। इस प्रकार कुल 35742190 कार्ड के सापेक्ष 33875490 राशन कार्डों पर खाद्यान्न का वितरण किया गया जो कि 94.78 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत 38440.884 मी0टन गेहूॅ का वितरण, 25627.256 मी0टन चावल तथा 3868.487 मी0 टन चना का वितरण किया गया।
उन्होंने बताया कि पी0एचएच0 राशन कार्डों के अंतर्गत पूरे प्रदेश में गेहूॅ 385849.383 मी0टन, चावल 257232.922 मी0 टन तथा चना 29972.154 मी0 टन चने का वितरण किया गया। इस प्रकार से कुल 424290.267 मी0टन गेहू, 282860.178 मी0 टन चावल तथा 33840.641 मी0 टन चना का वितरण पूरे प्रदेश में किया गया है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार से कुल एलोकेशन का 96.59 प्रतिशत गेहूॅ, 96.59 प्रतिशत चावल तथा 95.02 प्रतिशत चना वितरित किया गया है।
श्री अवस्थी ने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही में अब तक धारा 188 के तहत 2,11,838 लोगों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई। प्रदेश में अब तक 1,39,72,092 वाहनांे की सघन चेकिंग में 70,304 वाहन सीज किये गये। चेकिंग अभियान के दौरान 71,70,69,959 रूपए का शमन शुल्क वसूल किया गया। आवश्यक सेवाओं हेतु कुल 4,33,704 वाहनों के परमिट जारी किये गये हैं। उन्होंने बताया कि कालाबाजारी एवं जमाखोरी करने वाले 1166 लोगों के खिलाफ 860 एफआईआर दर्ज करते हुए 399 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फेक न्यूज के अन्तर्गत अब तक 2407 मामलों में संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही की गयी है।
उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश में 89 एफआईआर दर्ज करते हुए 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कन्टेनमेंट जोन में 85,90,990 लोगों को चिन्हित किया गया है। इन कन्टेनमेंट जोन में कोरोनो पाॅजीटिव लोगों की संख्या 40,954 तथा इन्टीट्यूशल क्वारंटीन किये गये लोगों की संख्या 31,307 है। उन्होंने बताया कि कल उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम द्वारा संचालित 5130 बसों के माध्यम से 6.37 लाख लोगों ने यात्रा की।
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