गुलशन कुमार हत्याकांड: बॉम्बे हाईकोर्ट ने हत्यारों की उम्रकैद बरकरार रखी
Date posted: 1 July 2021
मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को 24 साल पहले एक मंदिर के पास भजन गायक और टी-सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की सनसनीखेज दिनदहाड़े हत्या के दोषी अब्दुल रऊफ दाऊद मर्चेंट को सुनाई गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है।
मर्चेंट ब्रदर्स के वकील सतीश मानेशिंदे ने कहा कि अदालत ने टिप्स कंपनी के सह-संस्थापक रमेश तौरानी के बरी होने की भी पुष्टि की, लेकिन मर्चेंट के भाई अब्दुल राशिद दाऊद मर्चेंट को बरी करने के निचली अदालत के आदेश को खारिज कर दिया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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