हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा के आरोपी शाहरुख को जमानत देने से किया इनकार
Date posted: 15 April 2021

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को शाहरुख पठान को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसे फरवरी 2020 में राष्ट्रीय राजधानी में हुई हिंसा के दौरान वायरल वीडियो में एक निहत्थे दिल्ली पुलिसकर्मी पर पिस्तौल ताने हुए देखा गया था।
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की एकल पीठ ने कहा कि इस अदालत के सामने चलाए गए वीडियो क्लिप और तस्वीरों ने इस न्यायालय के अंत:करण (अंतरात्मा) को हिला दिया है, कि याचिकाकर्ता कानून एवं व्यवस्था को अपने हाथों में कैसे ले सकता है।
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