दिल्ली हाईकोर्ट ने की व्हाट्सएप पॉलिसी में CCI जांच को अलग करने से इनकार

नई दिल्ली:  दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को अपनी गोपनीयता नीति के संबंध में व्हाट्सएप के खिलाफ लगाए गए दुरुपयोग के आरोपों की जांच के लिए कॉम्पिटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीटी) के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल पीठ ने कहा कि उन्होंने याचिका में योग्यता नहीं पाई और सीसीआई जांच को रद्द करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि जांच केवल इसलिए रद्द नहीं की जा सकती क्योंकि सीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के समक्ष लंबित मामलों के परिणाम की प्रतीक्षा नहीं की।

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