दूसरे शहर के कोविड मरीजों का इलाज करने से मना नहीं कर सकते अस्पताल

नई दिल्ली:  स्वास्थ्य मंत्रालय ने  कोविड मरीजों के इलाज के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए, जिसमें कहा गया है कि किसी भी मरीज को इस आधार पर इलाज या ऑक्सीजन देने से मना नहीं किया जाएगा कि मरीज किसी दूसरे राज्य या शहर से है। किसी भी मरीज को इस आधार पर भर्ती करने से मना नहीं किया जाएगा कि जिस राज्य में अस्पताल है, उस राज्य का वैध पहचानपत्र मरीज के पास नहीं है।

राज्यों के मुख्य सचिवों और अन्य को लिखे एक पत्र में, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि यह आदेश निजी अस्पतालों सहित केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी अस्पतालों पर लागू रहेगा।

नए दिशानिर्देश 30 अप्रैल के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप हैं और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किए गए हैं।

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