बिना मान्यता के संचालित एसएएन पब्लिक स्कूल को नोटिस
Date posted: 21 February 2022
नोएडा: नोएडा में बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर लगाम लगाते हुये गौतमबुद्ध नगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार सक्सेना ने नोएडा के चौड़ा गांव सैक्टर-22 स्थित एक स्कूल को नोटिस जारी किया।बताया जा रहा है कि यह स्कूल बेसिक शिक्षा विभाग की बगैर मान्यता के ही संचालित किया जा रहा है।इस विद्यालय में इंटरमिडियेट तक की कक्षाओं का अवैध रुप से संचालन किया जा रहा है।आपको बता दे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी गौतमबुद्ध नगर को नोएडा के सैक्टर-22 स्थित चौड़ा गांव में एसएएन पब्लिक स्कूल के विषय में जानकारी मिली थी कि ये स्कूल बेसिक शिक्षा परिषद की बिना मान्यता के संचालित किया जा रहा है।जब विद्यालय की मान्यता सूची से नाम का मिलान किया गया तो पाया कि स्कूल की तो मान्यता ही नहीं है।
इसके अलावा बिना किसी मान्यता के इस विद्यालय में इंटरमिडियेट की कक्षा तक बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है।नियम के मुताबिक निशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 18-ए के मुताबिक मान्यता और प्रमाणपत्रों के बिना कोई भी विद्यालय स्थापित नहीं किया जा सकता।बीएसए धर्मेन्द्र कुमार सक्सेना ने बताया कि स्कूल प्रबंधक को 22 तारीख तक मान्यता सम्बंधी समस्त साक्ष्यों को प्रस्तुत कराने का आदेश दिया है।अन्यथा स्कूल प्रबंधक के खिलाफ एक लाख का आर्थिक दंड अधिरोपित किया जायेगा।इसके साथ ही स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जायेगा।
सूत्रों की माने तो जिस स्कूल को शिक्षा विभाग द्वारा नोटिस भेजे गया है वह स्कूल स्थानीय भाजपा नेता के भाई का है।शायद इसी का लाभ उठाकर स्कूल संचालक ने हजारों बच्चों के भविष्य को अंधकार में रखकर अभी तक स्कूल की मान्यता नही करायी है।अब देखना है कि शासन आदेशों की अवहेलना करने वाले ऐसे स्कूल संचालकों के खिलाफ क्या कारवाई होती है।
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