जिला सहकारी बैंक इटावा की मुख्य शाखा के गबन के आरोपी अधिकारी निलंबन

लखनऊ: इटावा जिला सहकारी बैंक लि0, इटावा की मुख्य शाखा में बैंक द्वारा गबन का प्रकरण प्रकाश में आने पर 16.07.2024 को थाना कोतवाली जनपद इटावा में एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी थी। जिला सहकारी बैंक, इटावा के कान्करेन्ट आडिटर (सी.ए.) द्वारा दिनांक 01.04.2016 से सितम्बर, 2023 तक की अवधि की स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट अपने पत्र दिनांक 21.10.2024 के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0 को दिनांक 22.10.2024 को उपलब्ध करायी। उक्त स्पेशल आडिट रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक क्रिमिनल, वैधानिक एवं उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0 से आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया।

उक्त स्पेशल रिपोर्ट में बैंक की धनराशि रू0 102 करोड़ का सुनियोजित तरीके से गबन/अपहरण का उल्लेख किया गया है। स्पेशल आडिट रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिला सहकारी बैंक इटावा के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सुनियोजित तरीके से बैंक की धनराशि का गबन/अपहरण किया गया है। रिपोर्ट में उल्लिखित वर्तमान सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी दीपक गुप्ता एवं पूर्व में कार्यरत रहे सचिवत/मुख्य कार्यपालक अधिकारी  कुलदीप सिंह (जो वर्तमान में जिला सहकारी बैंक लि0 झांसी के सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर तैनात हैं) को आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0/अध्यक्ष, प्रशासनिक कमेटी, सहकारी बैंक केन्द्रीयित सेवा उ0प्र0 बी0एन0 सिंह, आई0ए0एस0 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए, अनुशासनिक कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है। साथ ही बैंक में तैनात रहे अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध भी यथाशीघ्र कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक से अनुरोध किया गया है कि उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक द्वारा भेजे गये रिपोर्ट जितने भी अधिकारी सम्मिलित पाये जायेंगे, उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक इटावा को निर्देश दिया गया है।

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