उत्तर प्रदेश में शादियों और अन्य कार्यक्रमों में केवल 25 लोगों को अनुमति

लखनऊ:  उत्तरप्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लॉकडाउन को लेकर अब नए निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कोविड महामारी के मद्देनजर अधिकतम 25 लोगों को शादियों और अन्य समारोहों में शामिल होने की अनुमति दी गई है। जिला अधिकारियों को लिखे पत्र में, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने कहा कि शादी और अन्य कार्यों के लिए एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रितों को खुले और इंडोर स्थानों में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

इससे पहले, अधिकतम 50 लोगों या मैरिज हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत लोगों को समारोह में भाग लेने की अनुमति थी। खुले स्थानों में अधिकतम 100 व्यक्तियों को अनुमति दी गई थी।

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