पंचायत चुनाव : हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से कहा, 2015 के नियमों का पालन हो
Date posted: 15 March 2021
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को यूपी सरकार को निर्देश दिया कि वह आगामी पंचायत चुनावों में सीट आरक्षण के लिए 2015 के नियमों का पालन करे।
हाईकोर्ट के जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और मनीष ठाकुर की बेंच ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि यूपी पंचायत चुनाव प्रक्रिया 25 मई तक पूरी हो जाए।
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