रेल परिसर, ट्रेनों में फेस मास्क न लगाने पर लगेगा 500 रुपए जुर्माना

नई दिल्ली:  देश भर में बढ़ते कोविड मामलों के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने शनिवार को कहा कि, वह रेलवे परिसर में या यात्रा के दौरान फेस मास्क नहीं लगाने पर यात्रियों पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाएगा। ट्रेनों में यह छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेगा।

शनिवार को रेलवे जोन के सभी महाप्रबंधकों को लिखे पत्र में, पैसेंजर मार्केटिंग के कार्यकारी निदेशक नीरज शर्मा ने कहा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और गृह मंत्रालय समय-समय पर लोगों को मास्क लगाने की हिदायत देते रहे हैं। उन्होंने कहा, भारतीय रेलवे कोविड-19 महामारी की रोकथाम के प्रसार के लिए कई उपाय कर रहा है, जो कि जारी किए गए दिशा-निदेशरें के अनुसार है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए मास्क लगा कर रखें।

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