चिकित्सा विभाग में जनहित गारंटी अधिनियम के लिए रू. 40,88,700.00 जारी
Date posted: 2 November 2020
लखनऊ: प्रदेश में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में जनहित गारंटी अधिनियम प्रभावी रूप से लागू किए जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के एनुअल मेंटिनेस कांट्रैक्ट किए जाने हेतु शासन ने रुपए 40,88,700.00 धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति दे दी है।
इस संबंध में शासन ने 31 अक्टूबर 2020 को आदेश जारी करते हुए इस कार्य के लिए 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी की अनुमति भी दी है, शासन ने यह भी निर्देशित किया है कि भविष्य में केंद्र अथवा प्रदेश सरकार यदि जीएसटी की दरों में परिवर्तन करेगी तो परिवर्तित दर के अनुसार जीएसटी की राशि स्वीकृत होगी।
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