क्लीनिकल स्टेब्लिशमेंट पंजीकरण के नियमों को व्यवहारिक बनाया जाये: आलोक कुमार
Date posted: 4 November 2020

लखनऊः प्रमुख सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग आलोक कुमार ने आज कहा कि प्रदेश में निजी चिकित्सालयों एवं चिकित्सा इकाइयों आदि के पंजीकरण और नवीनीकरण की समस्त कार्यवाही को आॅनलाइन किये जाने की व्यवस्था पूर्ण हो गई है। उन्होंने बताया कि नचऋीमंसजीण्पद पोर्टल पर क्लीनिकल स्टेब्लिशमेंट के आॅनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है और इसे निवेश मित्र पोर्टल से जोड़ लिया गया है।
आलोक कुमार आज यहां लाल बहादुर शास्त्री भवन (एनेक्सी) के भूतल स्थित सभाकक्ष में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा अन्य सम्बंधित अधिकारियों के साथ निजी चिकित्सालयों एवं चिकित्सा इकाइयों आदि के पंजीकरण और नवीनीकरण सम्बंधी समस्त कार्यवाही पोर्टल के अन्तर्गत आॅनलाइन किये जाने के सम्बंध में समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक में उन्होंने निजी चिकित्सालयों के पंजीकरण के लिए बनाये गये नियमों से अव्यवहारिकता समाप्त किये जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सम्बंधित अधिकारी इसके लिए काउंसिल के साथ बैठक कर समय-समय पर वार्ता करें और पंजीकरण प्रक्रिया को व्यवहारिक बनाएं। उन्होंने कहा कि सिंगल क्लीनिक और अस्पतालों के पंजीकरण के नियमों में श्रेणियां बनाने की व्यवस्था की जाय।
बैठक में महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण देवेन्द्र नेगी ने निजी चिकित्सालयों और चिकित्सा इकाइयों के पंजीकरण के समय फायर फाइटिंग सिस्टम की आवश्यकता सम्बंधी नियम की व्यवस्था न होने की समस्या से प्रमुख सचिव महोदय को अवगत कराया। प्रमुख सचिव ने इस सम्बंध में यथाशीघ्र नियम बनाने का निर्देश दिया। प्रमुख सचिव ने जनहित गारंटी अधिनियम को चिकित्सा विभाग में शीघ्र लागू करने की व्यवस्था करने को भी कहा।
बैठक में प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने कहा कि अन्य राज्यों की भांति प्रदेश में भी पीसीपीएनडीटी का क्रियान्वयन किया जाय। उन्होंने कहा इसके अन्तर्गत चिकित्सालयों के पंजीकरण के समय भुगतान प्रक्रिया को आॅनलाइन रखा जाय। उन्होंने चिकित्सा विभाग की कुछ सेवाओं को ‘ईज आॅफ डूइंग बिजनेस’ से शीघ्र जोड़े जाने का निर्देश दिया।
बैठक में महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, विशेष सचिव औद्योगिक विकास सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, यूपीटीएसयू के सम्बंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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