टेलीकॉम कंपनियों को AGR बकाया चुकाने के लिए SC ने दिया 10 साल का वक्त

नई दिल्ली:  दूरसंचार कंपनियों के लिए समायोजित सकल आय (एजीआर) पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ी राहत दी है। टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर से संबंधित बकाया राशि चुकाने के लिए शीर्ष अदालत में दस साल का समय दिया है। कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि 21 मार्च, 2021 तक ये अपनी कुल राशि का दस फीसदी भुगतान करेंगे।

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