नगरीय क्षेत्र में दुकान निर्माण योजना से आत्मनिर्भर बनेंगे अनुसूचित जाति के व्यक्ति
Date posted: 15 September 2021

नोएडा: जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड गौतम बुद्ध नगर संजय कुमार व्यास ने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों/परिवारों का आह्वान करते हुए जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों/परिवार को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना संचालित की जा रही है।
उन्होंने योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि उक्त योजना का लाभ ऐसे व्यक्तियों को दिया जाएगा, जिनकी ग्रामीण क्षेत्र की वार्षिक आय 46080 रुपए एवं नगरीय क्षेत्र में वार्षिक आय 56460 रुपए से कम हो। उन्होंने बताया कि उक्त योजना के तहत अनुसूचित जाति के पात्र परिवार जिनके पास शहरी क्षेत्र में 13.32 वर्गमीटर व्यवसायिक स्थल पर भूमि उपलब्ध है, उन्हें स्वयं द्वारा दुकान निर्माण कराने के लिए दो किस्तों 58500 व 19500 कुल 78000 हजार रूपये उनके खाते में भुगतान करके दुकान का निर्माण कराया जाता है, जिसमें 10 हजार रूपये अनुदान एवं 68000 हजार रूपये बिना ब्याज का ऋण होता है, जिसकी अदायगी 120 मासिक किस्तों में करनी होती है।
इसमें तहसील द्वारा निर्गत आय, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा भूमि का प्रपत्र एवं तहसील द्वारा प्राप्त जमीन का नजरी नक्शा आवेदन पत्र के साथ एवं आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र, दो फोटो तथा तहसील स्तर से प्राप्त आय, निवास एवं जाति प्रमाण पत्र आदि संलग्न करने आवश्यक है। नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना का लाभ उठाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के इच्छुक पात्र व्यक्ति अपने विकासखंड में कार्यरत सहायक विकास अधिकारी(स.क.)/ग्राम विकास अधिकारी अथवा खंड विकास अधिकारी से एवं नगरीय क्षेत्र के पात्र व्यक्ति जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड कमरा नंबर 118 विकास भवन सूरजपुर गौतम बुद्ध नगर कार्यालय में सहायक प्रबंधक कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर योजना में आवेदन कर सकते हैं।
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