सोशल मीडिया कम्पनियाँ करें नए नियमों का स्वागत: डॉ. प्रेम कुमार
Date posted: 26 May 2021
भारत सरकार ने देश में काम कर रही सभी सोशल मीडिया कंपनियों को कुछ नियमों का पालन करने के निर्देश दिए थे और इसके लिए 3 महीने का समय भी दिया था जो आज 26 मई को पूरा हो रहा है। नए नियम 26 मई 2021 से लागू हो गया है। देश में काम कर रही सोशल मीडिया कंपनियां यानी फेसबुक ,टि्वटर, इंस्टाग्राम आदि को भारत सरकार के निम्न नियमों का पालन करना ही होगा।
भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 25 फरवरी 2021 को सभी सोशल मीडिया कंपनियों को नए नियमों का पालन को अनिवार्य किया । भारत में कंपनियां कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करनी होगी उक्त पदाधिकारियों का कार्य क्षेत्र भारत में होना जरूरी होगा। शिकायत, समाधान, आपत्तिजनक कंटेंट की निगरानी, कंप्लायंस रिपोर्ट और सार्वजनिक सामग्री को हटाना, अनिवार्य हो गया। उक्त सभी नियमों का पालन नहीं करने वाली सोशल मीडिया कंपनियों पर भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई का सामना करना होगा। इसके अलावा सोशल मीडिया के कंपनियों को अपनी वेबसाइट या मोबाइल एप पर फिजिकल कंटेंट पर्सन की जानकारी देनी होगी। इसे भारतीय “कू” नाम की कंपनी ने अधिकारी की नियुक्ति कर नियम का पालन करना शुरू भी कर दिया है। अब सोशल मीडिया की अन्य कंपनी को भी यह नियम पालन करना ही होगा।
पहले आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत इन्हें इंटरमीडियरी के नाते लायबिलिटी से छूट मिली हुई थी। जिस कारण भारतीय संविधान और कानूनों का ध्यान नहीं रखा जा रहा था। अब भारत सरकार द्वारा जारी नियमों के पालन न करने पर आपराधिक कार्यवाई कंपनियों पर हो सकती है। कुल मिलाकर अब सोशल मीडिया पर बदनाम करने की साजिश, झूठी अफवाह, अस्वस्थ परक बातें, झूठ का खेल बंद होगा। स्वच्छ, स्वस्थ, सच्चा, सही और वैज्ञानिक जानकारी लोगों को मिलेगा। बदनाम करने की साजिश अब बन्द,दंगे भड़काने की साजिश पर रोक। भारत सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है।
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