सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब को दी राहत, अंतरिम जमानत रिहा करने के आदेश

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी और अन्य सह-आरोपियों को अंतरिम ज़मानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने दिया है। आदेश में अर्नब के साथ दो अन्य आरोपियों नीतीश सारदा और प्रवीण राजेश सिंह को 50 हजार रुपए के बॉण्ड पर अंतरिम जमानत देने के निर्देश दिए ।

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