सीबीआई निदेशक की नियमित नियुक्ति पर केंद्र से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

नई दिल्ली:  सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक एनजीओ की उस याचिका पर केंद्र से जवाब तलब किया है जिसमें नियमित सीबीआई निदेशक को तत्काल नियुक्त करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। मामले में एक संक्षिप्त सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट की पीठ ने याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। मामले में अब अगली सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी।

‘कॉमन कॉज’ नामक एनजीओ द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत कानून के शासन को बनाए रखने और नागरिकों के अधिकारों को लागू करने के लिए वैधानिक कानून के अनुसार एक उचित नियुक्ति आवश्यक है।

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