सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से कहा, एनडीटीवी प्रमोटरों के खिलाफ सख्त कदम न उठाएं
Date posted: 27 August 2021

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से कहा कि वह एनडीटीवी के प्रवर्तकों (प्रमोटरों) प्रणय राय और राधिका राय के खिलाफ कुछ ऋण समझौतों में शेयरधारकों से जानकारी छुपाकर प्रतिभूति मानदंडों के कथित उल्लंघन से संबंधित मामले में तब तक कोई कठोर कदम न उठाए, जब तक कि वह 3 सितंबर को उनकी याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर लेता।
सुनवाई की शुरुआत में सेबी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ से मामले को अगले शुक्रवार के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया और दूसरे पक्ष ने भी इसके लिए सहमति दे दी।
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