सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा- आंदोलन करने से नहीं रोक सकते, कृषि कानून पर दिए स्टे के संकेत

नई दिल्ली:  नए कृषि कानूनों के साथ-साथ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि ‘अगर सरकार ने रोक नहीं लगाई तो अदालत कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा देगी।’ प्रधान न्यायाधीश ने कहा, अगर केंद्र ऐसा नहीं करता है तो हम इसके अमल पर रोक लगा देंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह यह स्पष्ट करना चाहता है कि यह विरोध पर रोक नहीं लगा रहा और विरोध जारी रह सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या विरोध प्रदर्शन को उसी जगह पर आयोजित किया जाना चाहिए या लोगों की निर्बाध गतिविधि के लिए कहीं और शिफ्ट किया जाना चाहिए।

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