रोहिंग्याओं की रिहाई की मांग वाली याचिका पर 25 मार्च को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली:  सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह जम्मू में हिरासत में लिए गए रोहिंग्या शरणार्थियों की तत्काल रिहाई की मांग वाली याचिका पर 25 मार्च को सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दलील दी कि रोहिंग्याओं को हिरासत में लेकर म्यांमार भेजा जा सकता है, जो इस समय सेना के नियंत्रण में है और वहां हिंसा भी देखी जा रही है।

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