राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दो श्रेणी में अनाज लाभुकों को : डॉ. प्रेम कुमार
Date posted: 16 July 2021
बिहार विधानसभा याचिका समिति के सभापति डॉ प्रेम कुमार ने कहा कि बिहार की एनडीए सरकार राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम के तहत दो श्रेणियों में लाभुकों को माह जून 2021 में अंत्योदय परिवार को 14 किलो गेहूं, ₹2 प्रति किलो की दर से और 21 किलो चावल, ₹3 प्रति किलो की दर से कुल 35 किलो अनाज दे रही है एवं खाद्य सुरक्षा के अधीन परिवार के प्रति सदस्य को राशन कार्ड में जितने नाम है 2KG प्रति व्यक्ति गेहूं, ₹2 की दर से और 3 किलो चावल, ₹3 प्रति किलो की दर से दिया जा रहा है।
अंत्योदय परिवार 35 किलो अनाज लेंगे चाहे कार्ड में जितना भी नाम हो, वही खाद सुरक्षा कार्ड धारी प्रति व्यक्ति 5 किलो की दर से जोड़कर जितना नाम है उतने लोगों का गेहूं और चावल दोनों मिलाकर लेंगे। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत माह जून 2021 का प्रति व्यक्ति को 5 किलो अनाज जिसमें 2 किलो गेहूं, 3 किलो चावल मुफ्त दिया जा रहा है। देश के माननीय पीएम मोदी जी माह नवंबर तक मुफ्त 5 किलो अनाज प्रति माह 80 करोड़ जरूरतमंदों को दे रही है। जून माह का खाद्यान्न 16 जुलाई 2021 तक वितरित किया गया है। माह जून की योजना का अनाज लोग रहे हैं। अनाज का उठाव आपको जहां से भी सुविधा हो वहां से अनाज उठाव कर सकते हैं, अगर किसी भी उचित मूल्य विक्रेता उक्त अनाज को मुफ्त नहीं दे रहा है तो, अपने अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) को या विभागीय टोल फ्री संख्या *18003456194* और *1967* पर शिकायत जरूर करें।
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