उत्तर प्रदेश सरकार ने किया ‘यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स’ का गठन
Date posted: 14 September 2020
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने आज यहां लोक भवन में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2020 को लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 को इस अधिनियम की प्रति 11 सितम्बर, 2020 को भेजते हुए इस बल के प्रभावी क्रियान्वयन करने के निर्देश दिये गये हैं जिसमें उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के गठन/क्रियान्वयन के सम्बंध में रोडमैप 03 दिवस में उपलब्ध कराने, इस बल के संचालन हेतु पदों के प्रस्ताव 07 दिवस में उपलब्ध कराने, उक्त अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन हेतु नियमावली का प्रस्ताव 15 दिवस में उपलब्ध कराने तथा 03 माह में इस बल के प्रथम फेज लान्च करने हेतु सुझाव दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि यह बल मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट होगा।
श्री अवस्थी नेे बताया कि उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (यूपीएसएसएफ) के गठन पर पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के द्वारा अपनी सहमति प्रदान की गयी। यह फोर्स उत्तर प्रदेश पुलिस में मा0 उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों, प्रशासनिक कार्यालय एवं परिसर व तीर्थ स्थल, मेट्रो रेल, हवाई अड्डा, बैंक अन्य वित्तीय, शैक्षिक संस्थान, औद्योगिक संस्थान आदि की सुरक्षा व्यवस्था करेगी। उन्होंने बताया कि महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा हेतु वर्तमान में 9,919 कर्मी कार्यरत रहेंगे। विशेष सुरक्षा बल के रूप में प्रथम चरण में 5 बटालियन का गठन किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण की 05 बटालियन के गठन हेतु कुल 1,913 नये पदों का सृजन किया जायेगा।
श्री अवस्थी ने यह भीे बताया कि इस प्रकार 05 बटालियन के गठन पर कुल व्यय भार 1747.06 करोड़ रूपए अनुमानित है जिसमें वेतन भत्ते व अन्य व्यवस्थाएं भी सम्मिलित हैं। उन्होंने बताया कि इनके प्रथम चरण में पीएसी का सहयोग लेकर कुछ इन्फ्रास्ट्रक्चर शेयर करके इसको आगे ले जाया जायेगा। इस बल के सदस्य को विशेष पाॅवर नियमावली के तहत दी जायेगी। उन्होंने बताया कि अभी यह प्राविधान किया गया है कि विशेष बल को विशिष्ट कार्य हेतु अधिकार के लिए अलग से नियमावली बनायी जायेगी। उन्होंने बताया कि बल के सदस्यगण यथा विहित वेतन और अन्य पारिश्रमिक प्राप्त करेंगे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जायेगा। प्रथम चरण में 08 वाहिनियां और अग्रतर यथा विहित ऐसी वाहिनिया गठित की जायेगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्देशित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि बल के अधीनस्थ अधिकारियों तथा सदस्यों की भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती तथा प्रोन्नति बोर्ड द्वारा की जायेगी जो राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा बनायी गयी सामान्य नियमावली के अनुसार होगी।
श्री अवस्थी ने बताया कि ऐसे किन्ही सामान्य निदेशों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा जारी किया जा सकता है के अध्यधीन किसी निजी औद्योगिक अधिष्ठान या किसी निजी क्षेत्र के अधिष्ठान के प्राधिकृत व्यक्ति से प्राप्त अनुरोध के आधार पर ऐसे अधिष्ठान को ऐसी रीति से और ऐसे शुल्क संदाय पर, जैसा कि विहित किया जाय, इस अध्यादेश के अधीन सेवाएं प्रदान करने के लिए बल के सदस्यों को निदेश देना पुलिस महानिदेशक के लिए विधिसम्मत होगा। उन्होंने बताया कि बल का कोई सदस्य किसी मजिस्ट्रेट के किसी आदेश के बिना तथा किसी वारण्ट के बिना ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है (इस धारा के अधीन प्रयोग की जाने वाली शक्तियों की रीति इस निमित्त विहित नियमावली द्वारा शासित होगी)। उन्होंने बताया कि वारण्ट के बिना तलाशी लेने की शक्ति भी इस फोर्स के पास होगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।
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