उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन्स जारी की

लखनऊ: केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी करने के दूसरे दिन रविवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

गाइडलाइन के अनुसार 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित स्कूलों में कक्षा 9 से 12 के छात्रों को स्वैच्छिक आधार पर जाने की अनुमति होगी, लेकिन स्कूलों को इसके लिए बच्चों के माता-पिता से लिखित अनुमति लेनी होगी। पोस्ट ग्रेजुएट के छात्रों के लिए आईआईटी और आईआईएम जैसे तकनीकी व प्रबंधन से जुड़े पेशेवर शिक्षण संस्थान तथा पीएचडी जैसे शोध कार्यों से जुड़े उच्च शिक्षण संस्थान खुल सकेंगे। इनके लिए उच्च शिक्षा विभाग कोरोना की स्थानीय स्थिति को देखते हुए एसओपी जारी करेगा।

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