आर0टी0आई0 से बी0टी0सी0 प्रमाण-पत्र फर्जी पाये जाने पर हुए चार अध्यापक निलम्बित
Date posted: 29 November 2018
मुरादाबाद : सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत मुरादाबाद निवासी श्री अख्तर हसनैन रिजवी ने दिनांक 30.08.2017 को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कांठ, मुरादाबाद को सम्बोधित आवेदन में शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने जानकारी चाही थी कि फर्जी बी0टी0सी0 प्रमाण-पत्र के आधार पर शिक्षा विभाग में शिक्षक पद पर नियुक्ति प्राप्त करने, फर्जी बी0टी0सी0 प्रमाण-पत्र का गलत सत्यापन निर्गत करने की जांच के विषयक था, जिस पर संयुक्त शिक्षा निदेशक, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद को जांच अधिकारी नियुक्ति किया गया था, जांच अधिकारी ने दिनांक 18.07.2017 को प्राचार्य डायट कांठ एवं श्री रिजवी को कार्यालय में उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिये थे, तद्नुसार आख्या प्रस्तुत की गयी थी, परन्तु अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की गयी, समस्त प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छायाप्रतियाॅ चाही थी, परन्तु विभाग द्वारा वादी को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दी गयी। अधिनियम के तहत सूचना न मिलने पर वादी ने राज्य सूचना आयोग में अपील दाखिल कर प्रकरण की जानकारी चाही है। उक्त के क्रम में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कांठ, मुरादाबाद द्वारा बताया गया कि प्रकरण जनपद सम्भल के बी0एस0ए0 कार्यालय से सम्बन्धित है, इसलिए उन्हें नोटिस जारी किया जाये।
राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्भल को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 20 (1) के तहत नोटिस जारी कर आदेशित किया कि वादी के प्रार्थना-पत्र की सभी सूचनाएं वादी को अगले 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराते हुए, मा0 आयोग को अवगत कराये, अन्यथा जनसूचना अधिकारी स्पष्टीकरण देंगे कि वादी को सूचना क्यों नहीं दी गयी है, क्यों न उनके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्भल से श्री अनिल कुमार सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए, उन्होंने अवगत कराया तत्कालीन बी0एस0ए0 के द्वारा वाद से सम्बन्धित अध्यापकों के बी0टी0सी0 प्रमाण-पत्रों का सत्यापन सचिव/रजिस्ट्रार, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा प्राप्त किया गया, जिसमें श्री महेन्द्र सिंह प्र0अ0 प्राथमिक विद्यालय शकरपुर, श्री खूबसिंह प्र0अ0 प्राथमिक विद्यालय करछली विकास खण्ड पवांसा, श्री रूमाल सिंह प्र0अ0 प्राथमिक विद्यालय गोहरनगर, श्री रघुवीर सिंह प्राथमिक विद्यालय अकबरपुर गहरा मिलक विकास खण्ड असमौली के बी0टी0सी0 उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र के सापेक्ष अनुक्रमांक आवंटित नहीं है, प्रमाण-पत्र के सापेक्ष अभिलेख से भिन्न है, के आधार पर बी0टी0सी0 प्रमाण प्रथम दृष्टया कूटरचित होने के कारण सम्यक विचारोपरान्त तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त कर दी गयी है, इस आशय की जानकारी प्रतिवादी ने मा0 आयोग को दी है।
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