विधायक विजय मिश्र पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की संस्तुति
Date posted: 18 July 2020
मनोज श्रीवास्तव/लखनऊ। टोल प्लाजा लालानगर संचालक को धमकी देने और रंगदारी मांगने के आरोप में निषाद पार्टी से भदोही जिले की ज्ञानपुर सीट से विधायक विजय मिश्र पर गुंडाएक्ट की कार्रवाई की संस्तुति की गई है। उनके खिलाफ औराई कोतवाली में गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रयागराज, मीरजापुर और भदोही में उनके खिलाफ 71 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने बताया कि ज्ञानपुर विधाययक अपने लोगों को टोल प्लाजा लालानगर का टेंडर दिलवाना चाहते थे। जिनके नाम से वह टोल प्लाजा लेना चाहते थे उन्हें नहीं मिला। इसी को लेकर विजय मिश्र ने टोल प्लाजा संचालक गोपाल कृष्ण माहेश्वरी को धमकी देते हुए रंगदारी न देने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। पुलिस को इसकी आडियो क्लिप भी मिली थी। जिसकी जांच प्रभारी निरीक्षक औराई से कराई गई। मामला सही मिलने पर उनके खिलाफ गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि विधायक दुर्दांत अपराधी हैं, इससे भयभीत व्यापारी प्राथमिकी दर्ज नहीं कराना चाहता है।विधायक विजय मिश्र का कहना है कि अपराधियों से मिलकर पुलिस हत्या करवाना चाहती है। इसके पहले वह और उनकी पत्नी एमएलसी रामलली ने कई बार शिकायत की लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ब्राह्मणों को खोज-खोज कर हत्या कराया जा रहा है। उनके द्वार किसी को भी धमकी नहीं दी गई। बसपा सरकार में वाराणसी जोन के एडीजी प्रयागराज के एसपी थे। तब उन्हों नंदी मामले में फर्जी मुकदमा दर्ज कर फंसाया गया था। तब उन्होंने हत्या की साजिश करने वाले अपराधियों की जांच वाराणसी जोन से बाहर कराने की मांग की थी। वह पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत कर रहे थे। इसलिए जुबान बंद करने के लिए यह कार्रवाई की गई है। बीते 19 जून को ब्लाक प्रमुख ज्ञानपुर मनीष मिश्र ने ज्ञानपुर के विधायक विजय मिश्र से जान का खतरा बताया था। गोपीगंज स्थित ब्लाक आफिस में प्रेस कांफ्रेंस कर ब्लाक प्रमुख और उनकी पत्नी बिंदु मिश्रा ने गंभीर आरोप लगाया था। मनीष का कहना था कि कि शूटरों से संबंध की पुष्टि होने पर वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। विधायक द्वारा उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाने की साजिश रची जा रही है।
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