September 24, 2026 | 04:12:39

ऑटिज्म Treatment पर SC सख्त, सरकार से मांगी पूरी जानकारी”

23 Sep 2026
ऑटिज्म Treatment पर SC सख्त, सरकार से मांगी पूरी जानकारी”

सुप्रीम कोर्ट ने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी ASD से जुड़े स्टेम सेल उपचार के मामले में केंद्र सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। कोर्ट ने पूछा है कि ऑटिज्म के लिए स्वीकृत क्लिनिकल ट्रायल की क्या स्थिति है और ऐसे उपचार से जुड़े मामलों में आगे क्या व्यवस्था की गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि वर्तमान में ऐसे कितने क्लिनिकल ट्रायल स्वीकृत हैं या विचाराधीन हैं। कोर्ट का निर्देश उन मरीजों को लेकर भी है जो पहले से स्टेम सेल थेरेपी ले रहे थे।
वहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ऑटिज्म के लिए स्टेम सेल थेरेपी केवल आवश्यक नियामकीय मंजूरी वाले क्लिनिकल ट्रायल में ही की जा सकती है, इसे सामान्य या व्यावसायिक उपचार के रूप में नहीं दिया जा सकता।

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