October 06, 2026 | 07:56:13
SIR यानी Special Intensive Revision को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने चुनाव आयोग से जुड़े फैसलों और SIR प्रक्रिया पर उठे सवालों पर EC और केंद्र से जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अखबारों की रिपोर्ट के आधार पर सीधे कोई आदेश नहीं दिया जा सकता, पहले संबंधित पक्षों का जवाब और रिकॉर्ड देखना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर चुनाव आयोग का कोई फैसला कानून के मुताबिक नहीं पाया गया, तो उसे रद्द किया जा सकता है।
वहीं Form 6 को लेकर CJI सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके किसी modified version को मंजूरी नहीं दी है। कोर्ट रिकॉर्ड मिलने के बाद यह भी देखना चाहता है कि Form 6 में बदलाव किसने किया।
इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने CEC ज्ञानेश कुमार को तत्काल निलंबित करने की मांग पर अंतरिम आदेश देने से इनकार करते हुए संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है।