August 28, 2026 | 11:27:29
महाराष्ट्र में महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2026 आज यानी 28 अगस्त से लागू हो गया है। राज्य सरकार ने गजट अधिसूचना जारी कर कानून को प्रभावी करने की तारीख तय की थी। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब यह कानून पूरे महाराष्ट्र में लागू है।
नए कानून का मकसद बल, दबाव, धोखे, गलत जानकारी, अनुचित प्रभाव या लालच देकर कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन पर रोक लगाना है। कानून में ऐसे मामलों को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध बनाया गया है। सामान्य मामलों में दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, जबकि कुछ गंभीर या दोहराए गए मामलों में सजा और कड़ी हो सकती है।
कानून में स्वैच्छिक धर्म परिवर्तन के लिए भी निर्धारित प्रक्रिया रखी गई है। इसके तहत धर्म परिवर्तन से पहले संबंधित प्राधिकारी को 60 दिन की पूर्व सूचना देने का प्रावधान है।
वहीं, कानून को लेकर बहस भी तेज है। कुछ सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता से जुड़ा मामला बताते हुए इसके प्रावधानों पर सवाल उठाए हैं।