September 11, 2026 | 16:16:19
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश मोटरयान (समूहक व वितरण सेवा प्रदाता) नियमावली, 2026 प्रख्यापित की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये जाने हेतु नचउलसिममजण्बवउ पर अब तक कुल 05 आवेदन प्राप्त हुए है। जिसमें से 04 आवेदकों के आवेदन प्रपत्र पूर्ण पाये गये। जिन्हें एग्रीगेटर हेतु लाइसेंस स्वीकृत करने का निर्णय परिवहन विभाग द्वारा लिया गया।
परिवहन मंत्री ने बताया कि एम/एस ग्रीन एस एम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लाइसेंस निर्गत किये जाने हेतु निर्धारित फीस रू0 5,00,000/- तथा बैंक गारण्टी रू0 25,00,000/- जमा कर दिये जाने की स्थिति में उक्त कंपनी को उत्तर प्रदेश में एग्रीगेटर हेतु प्रथम लाइसेंस निर्गत किया गया है। इससे उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ रोजगार के नये अवसर प्रदान होंगे। इसका मूल उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित, इकोनॉमिक एवं सुलभ सेवा प्रदान किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के साथ-साथ किसी उत्पाद, कोरियर या पैकेज या पार्सल करने के लिए चालक को विक्रेता, ई-कामर्स इकाई या प्रेषक से जोड़ने के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से जोड़ने की सुविधा प्रदान किया जाना है।
परिवहन मंत्री ने बताया कि इसमें निहित मुख्य विशेषताओं में वाहन जनित वायु प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु विशेष रूप से एनसीआर के क्षेत्र में संचालित वाहनों पर पोर्टल के माध्यम से सतत् निगरानी की व्यवस्था विकसित किया जाना। एग्रीगेटर की फ्लीट मे ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना।
यात्रियों की सुरक्षा तथा विशेष रूप से बच्चों व महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने हेतु लाइव ट्रैकिंग की व्यवस्था के साथ-साथ प्रत्येक ऑनबोर्डेड ड्राइवर चरित्र सत्यापन तथा साइकोलॉजिकल परीक्षण के साथ-साथ समय-समय पर रिफ्रेशर ट्रेनिंग की व्यवस्था शामिल है। इसके अलावा यात्रियों की समस्याओं के निदान हेतु प्रत्येक एग्रीगेटर द्वारा जी०आर०ओ0 (हतमपअंदबम तमकतमेेंस वििपबमत) की नियुक्ति की व्यवस्था करना, प्रत्येक यात्रियों के लिए इंश्योरेन्स की व्यवस्था।
प्रत्येक चालकों के वेलफेयर के लिए 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस एवं 10 लाख के टर्म इंश्योरेंस की व्यवस्था एग्रीगेटर द्वारा किया जाना शामिल है। एग्रीगेटर के मन-माने किराये वृद्धि पर नियंत्रण हेतु डायनेमिक प्राइसिंग के रूप में निर्धारित बेस किराया से अधिकतम 50 प्रतिशत अधिक किराया निर्धारित किये जाने की व्यवस्था, यात्रियों द्वारा ट्रिप बुक कराये जाने की स्थिति में निर्धारित समय तक यात्री को पिकअप न करने की स्थिति में चालक पर रू0 100 की पेनाल्टी की व्यवस्था जिसका लाभ यात्री को अगले यात्रा में दिये जाने की व्यवस्था, लाइसेंस की शर्तों तथा मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमावली में निहित व्यवस्था का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में पेनाल्टी की व्यवस्था किया गया है।