November 06, 2026 | 23:45:24
SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग ने एक बड़ा बदलाव किया है। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए इस्तेमाल होने वाले Form-6 और SIR Declaration को अब ऑनलाइन अलग-अलग जमा करना होगा।
दरअसल, पहले चुनाव आयोग के ECINET पोर्टल पर Form-6 और उसके साथ जुड़े Declaration को एक ही प्रक्रिया में जमा किया जाता था। इसके लिए एक ही OTP और ई-साइन की व्यवस्था थी।
लेकिन अब आयोग ने इस प्रक्रिया में बदलाव करते हुए दोनों दस्तावेजों को अलग-अलग कर दिया है। अब Form-6 और Declaration के लिए अलग-अलग OTP व ई-साइन की जरूरत होगी। सफल आवेदन के लिए दोनों प्रक्रियाएं पूरी करना जरूरी है।
इस बीच चुनाव आयोग ने उन मतदाताओं को भी राहत दी है, जिनका नाम पहले मतदाता सूची में था, लेकिन SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम गायब हो गया है। ऐसे मतदाता भी Form-6 के जरिए अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल पहले से मतदाता होने के बावजूद Form-6 जमा करने से अपने आप गलत घोषणा का मामला नहीं बनेगा। हालांकि, आवेदक का नाम किसी दूसरी विधानसभा या संसदीय क्षेत्र की मतदाता सूची में पहले से दर्ज नहीं होना चाहिए और घोषणा कानून के अनुरूप होनी चाहिए।
चुनाव आयोग का यह बदलाव मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया को लेकर बेहद अहम माना जा रहा है।